Thursday, July 4, 2024

गुरमीत राम रहीम बरी, हाई कोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, लेकिन अभी रहना होगा जेल में

चंडीगढ़ । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने रणजीत हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट के उम्रकैद के फैसले को पलटते हुए डेरा प्रमुख को बरी कर दिया है। इस मामले में चार अन्य आरोपितों को भी बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायियों में खुशी की लहर है।

रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा का प्रबंधक था। शक की वजह से 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रणजीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। उनकी हत्या का आरोप डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर लगाए  गए थे। साथ ही चार अन्य को भी इसमें शामिल होने का शक जताया गया था। कई साल तक यह केस सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चला। आखिरकार सीबीआई कोर्ट का फैसला साध्वी यौन शोषण केस की तरह रणजीत हत्याकांड में भी डेरा प्रमुख के खिलाफ ही आया।

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सीबीआई कोर्ट ने इस हत्याकांड में डेरा प्रमुख समेत सभी पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सभी दोषी सजा काट रहे थे। इसी बीच मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के फैसले को पलटते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। लेकिन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रबंधक हत्याकांड में बरी किए जाने के बावजूद डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। साध्वी यौन शोषण व पत्रकार छत्रपति की हत्या मामले में मिली सजा उसे काटनी होगी।

राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे कुल तीन मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्रकैद और यौन शोषण के दो केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। कुरुक्षेत्र के रहने वाले डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी पुलिस जांच हुई, लेकिन डेरे को क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंपी गई। फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल किया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे।

19 साल के बाद अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने इन्हें उम्रकैद की सजा दे दी। सजा मिलने के तीन साल बाद राम रहीम हाईकोर्ट से बरी हो गया। रणजीत सिंह की हत्या का मामला गुमनाम चिट्ठी से जुड़ा हुआ है, जिसमें डेरे में साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। ये वह चिट्ठी थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी गई थी। सीबीआई ने दावा किया था कि डेरे को शक था कि रणजीत ने ही अपनी बहन से साध्वियों के यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखवाई है। चिट्ठी के सामने आने के बाद रणजीत को डेरे में बुलाया गया। जहां उसे गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई थी। कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई।

यह चिट्ठी सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में छापी थी। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को 24 अक्टूबर को गोली मारी गई थी। इसके बाद उसे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 21 नवंबर को उनकी मौत हो गई थी। छत्रपति की हत्या के केस में भी राम रहीम उम्रकैद काट रहा है।

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