Saturday, April 26, 2025

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उपासकों के मुकदमे की योग्‍यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के समक्ष दायर हिंदू उपासकों के मुकदमे की योग्‍यता को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई टाल दी।

भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मामले को 6 नवंबर के लिए सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

उच्च न्यायालय ने 31 मई को पारित अपने विवादित आदेश में जिला न्यायाधीश द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया था।

[irp cats=”24”]

जिला अदालत ने माना था कि विवादित संपत्ति में स्थित देवताओं की पूजा के अधिकार की राहत की मांग करने वाला मुकदमा चलने योग्य है और पूजा स्थल अधिनियम, 1991; वक्फ अधिनियम, 1995 या उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम के तहत वर्जित नहीं है।

शीर्ष अदालत ने इस साल अगस्त में ‘वुज़ू खाना’ को छोड़कर मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को रोकने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।

हालाँकि, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी कि एएसआई ‘वुज़ू खाना’ को छोड़कर परिसर का सर्वेक्षण कर सकता है – जो योग्यता के आधार पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने एएसआई को यह पता लगाने का निर्देश दिया था कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, यह मानते हुए कि “सही तथ्य” सामने आने के लिए वैज्ञानिक जांच “आवश्यक” है।

हिंदू वादी ने 2021 में मां श्रृंगार गौरी स्थल पर निर्बाध पूजा के अधिकार की मांग करते हुए वाराणसी अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपने जवाब में इस बात से इनकार किया कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। उसने कहा कि उस स्थान पर संरचना हमेशा एक मस्जिद थी।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय