नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों की गड़बड़ी के मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।
दरअसल, दिसंबर 2022 में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दरअसल, पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आम आदमी पार्टी से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था।