मुजफ्फरनगर। पूर्व मंत्री दीपक कुमार के खिलाफ छह साल पहले अवैध प्रचार सामग्री के मामले में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले के फैसले की तारीख के रूप में आठ नवंबर को तय किया है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस द्वारा पुरकाजी सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री दीपक कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था। आठ फरवरी 2017 को उड़नदस्ता प्रभारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने नई मंडी थाना क्षेत्र में दो कारों को रुकवा लिया था, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गए। टीम ने कारों की जांच की तो अवैध तरीके से लाई गई चुनाव प्रचार सामग्री पकड़ी गई। मामले में उड़न दस्ता प्रभारी प्रताप सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था ।
इस मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था । प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को मामले में अदालती बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अपर जिला जज मयंक जायसवाल ने फैसले के लिए आठ नवंबर की तिथि तय की है।