Thursday, July 4, 2024

जैकी श्रॉफ को अंतरिम राहत देने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में 15 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग पर पेपी स्टोर और दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने जैकी श्रॉफ को अंतरिम राहत देने की मांग पर 15 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

 

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याचिका में जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा, भिड़ू आदि उनके उपनाम और तस्वीरों, आवाज के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जैकी श्रॉफ की सहमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके लिए उपयोग होने वाले नामों का उपयोग करने से रोका जाए।

 

जैकी श्रॉफ ने गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी टेनर और जीआईएफ बनाने वाली कंपनी जिफी को उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके लिए उपयोग होने वाले नामों का अनधिकृत उपयोग करने से रोकने की मांग की है। याचिका में प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐसे दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई है।

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