प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 25 मई को उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को निर्देश दिया है कि बीएसए अतुल कुमार के खिलाफ कार्रवाई करें।
जिनके खिलाफ तमाम अवमानना केस लंबित है और जो हाईकोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करते हैं। वादकारियों को लाभ देने के कोर्ट आदेश की फाइल पर कार्यवाही नहीं करते और जानबूझकर लाभों का भुगतान नहीं करते। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राहुल सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
अधिवक्ता का कहना है कि आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। सरकारी वकील ने कहा ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है किंतु व्याज के लिए सरकार की अनुमति मांगी गई है। 15 मार्च 22 के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, जो अवमानना है।