प्रयागराज- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व दो अन्य के खिलाफ वाराणसी की अदालत में चल रही आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है।
राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे स्वीकार करते हुए याचिका को सुनवाई के लिये 20 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
अक्टूबर 2015 मे मैदागिन से दशाश्वमेध घाट तक प्रतिकार यात्रा निकाली गई। गोदौलिया चौराहे पर शाम साढ़े चार बजे भगदड़, तोड़फोड़ आगजनी को लेकर स्वामी व अन्य कई लोगों के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सम्मन जारी किया है जिसकी वैधता को चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद्द किये जाने की मांग की गई है।
इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार आपराधिक केस वापस लेने पर विचार कर रही है। जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर वाराणसी को कोई आपत्ति नहीं है।
कोर्ट ने केस कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था और प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव विधि को निर्णय लेने को कहा था। सरकार की तरफ से फिर से जवाब दाखिल करने को अतिरिक्त समय की मांग की गई।