नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई पहले से नियत तिथि 20 दिसंबर को होगी।
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उल्लेखनीय है कि 21 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय किया था।
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सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति के संज्ञान ले लिया जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। 10 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था।
17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता को नियमित जमानत दे चुका है।