प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज का पीछा करने और अभद्र टिप्पणियां करने के आरोपी सजायाफ़्ता वकील की जमानत मंजूर कर ली है।
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कोर्ट ने हमीरपुर के आरोपी वकील मोहम्मद हारुन की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका पर न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने सुनवाई की। मोहम्मद हारुन को एक महिला जज का पीछा करने और उन पर
अश्लील टिप्पणियां करने के आरोप में गत वर्ष जिला अदालत ने 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। वह जुलाई 2023 से जेल में बंद है। उसने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर याचिका का निस्तारण होने तक जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की थी।
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याची का कहना था कि अभियोजन ने उस पर बढ़ा चढ़ा कर आरोप लगाए हैं। याची पर किसी अवांछित वीडियो, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज को शिकायतकर्ता को भेजने और उससे निजी तौर पर चैट करने का आरोप है। वह शिकायतकर्ता से कई बार माफी मांग चुका है। याची उसे सुनाई गई सजा का लगभग आधा हिस्सा जेल में बिता चुका है।
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जबकि सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याची पर महिला जज से दुर्व्यवहार करने और उनका पीछा करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि याची अपनी सजा का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिता चुका है। हाईकोर्ट में मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसकी याचिका के शीघ्र निस्तारण की सम्भावना नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।