नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के द्वारा आज से एक सप्ताह तक चलने वाले यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 अभिविन्यास एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय से किया गया।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि एक सप्ताह चलने वाले यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 अभिविन्यास एवं सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) शिव हरी मीणा ने किया। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत महिला बीट अधिकारी और एंटी रोमियो टीमों को पुलिस उच्चाधिकारीगण व क्राइम कंट्रोल एनजीओ की ट्रेनर कविता रावत द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात महिला बीट अधिकारी और एंटी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में फैक्ट्री के श्रमिकों, कॉर्पोरेट कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों व छात्रों के बीच कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार और किसी भी व्यवसाय को करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह कानून कार्यस्थल पर जाने वाली हर महिला को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती है, तो वह शिकायत कर सकती है।
यह कानून पूरे भारत में किसी भी वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक या वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले हर सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठान पर भी लागू होता है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। इस प्रकार घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका भी इस कानून के तहत संरक्षित है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा सुनीति, अपर पुलिस उपायुक्त प्रीति यादव, सहायक पुलिस आयुक्त सौम्या सिंह सहित अन्य उपस्थित रहें।