गाजियाबाद। अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हाई एंड पैराडाइज सोसायटी के लोगों को बड़ी जीत मिली है। हाईकोर्ट ने आवंटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जीडीए को आदेशित किया है कि वह अपनी देखरेख में एओए का चुनाव कराकर पंजीकरण कराए और बिल्डर से सोसायटी के मेंटेनेंस को टेकओवर करके एओए को सौंप दे। इस फैसले से राजनगर एक्सटेंशन के लोगों में खुशी की लहर है।
10 साल पहले एक्सटेंशन की हाई एंड पैराडाइज सोसायटी में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। दिल्ली निवासी पीसी गुप्ता समेत तीन लोगों ने सोसायटी का निर्माण कराया था। 2015 से एओए के गठन के लिए निवासियों ने कवायद शुरू कर दी। सोसायटी निवासी गजेंद्र तेवतिया ने बताया कि 2017 और 2021 में एओए के गठन के लिए चुनाव कराए गए लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ने पंजीकरण नहीं होने की बात कहकर चुनाव को निरस्त कर दिया। लोगों ने कई बार बिल्डर से मेंटेनेंस हैंडओवर करने की बात कही लेकिन बिल्डर ने सोसायटी को हैंडओवर नहीं किया। 2017 में सोसायटी के 51 लोगों ने एओए के गठन की मांग कर अपने हक के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर पत्र भेजा।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जीडीए को समस्या का समाधान कराने के लिए निर्देशित भी किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2023 में मामला फेडरेशन के पास पहुंच गया। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष अधिवक्ता गजेंद्र आर्य ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट दाखिल की। मामले में कोर्ट ने आवंटियों के पक्ष में फैसला सुनाया।