मेरठ। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप पर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने विधि छात्रा नीतू की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने याची को सद्भावना सिद्ध करने के लिए पचास हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया था।
याची के अधिवक्ता हेमंत यादव ने आरोप लगाया कि मेरठ की कुलपति ने बिना विधिज्ञ परिषद की अनुमति के एक साॅफ्टवेयर कंपनी को पांच करोड़ के भुगतान किया। दस्तावेज स्कैनिंग में चार करोड़ और आधिकारिक यात्राओं में पांच सितारा होटलों में ठहरने में लाखों रुपये खर्च किए हैं।
याचिका का विरोध करते हुए विवि के अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि याची ने आरोपों के समर्थन में उन गोपनीय दस्तावेजों से पेश किया है, जो सामान्यत: आम लोगों की पहुंच से दूर होते हैं। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची ने 50 हजार रुपये जमा किए। इसके बाद कोर्ट ने कुलपति को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।