नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर ईडी और सीबीआई को 13 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय देने की मांग की। उसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने चार दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 3 मई को ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने का आदेश दिया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी। इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं। उसके लिए उनको हलफनामा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई थीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है।
कोर्ट ने 6 अप्रैल को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।