प्रयागराज । 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है कि वह आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह अदालत की अवमानना है।
कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और याचिका को 23 नवम्बर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने अदालत से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एम के एस सुंदरम को पक्षकार बनाने के लिए अनुमति मांगी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
सरकार की तरफ से कहा गया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में विशेष अपील लंबित है। अपील तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाय। याची अधिवक्ता ने आपत्ति की और कहा कि सरकार ने विशेष अपील दाखिल नहीं की है। अभ्यर्थी की अपील है। कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत सवाल पर एक नंबर देकर परिणाम में सफल को नियुक्ति दी जाय। जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।