सहारनपुर। जिला जज बबीता रानी ने शीशपाल गौतम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पूनम और उसके प्रेमी अंकुर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 35-35 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थदंड से 50 हजार रूपए मृतक के बच्चों को मिलेंगे।
सरकारी वकील राजबीर सिंह ने बुधवार को बताया के नगर के थाना कुतुबशेर के गांव हौजखेड़ी में 8 फरवरी 2021 की रात को शीशपाल गौतम की पत्नी पूनम और पूनम के पड़ौस में रहने वाले प्रेमी अंकुर ने प्रेम संबंधों में बाधक बनने के चलते शीशपाल की मुंह दबाकर जान ले ली थी। 9 फरवरी को मृतक के भाई ऋषिपाल गौतम ने पूनम और अंकुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिला जज बबिता रानी ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी पाई गई पूनम और अंकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई और 35-35 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से 50 हजार रूपए की रकम मृतक के बच्चों को दी जाएगी।