Monday, May 6, 2024

सहारनपुर में शीशपाल गौतम की हत्या में दोषी उसकी पत्नी और प्रेमी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

सहारनपुर। जिला जज बबीता रानी ने शीशपाल गौतम की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पूनम और उसके प्रेमी अंकुर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 35-35 हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थदंड से 50 हजार रूपए मृतक के बच्चों को मिलेंगे।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

सरकारी वकील राजबीर सिंह ने बुधवार को बताया के नगर के थाना कुतुबशेर के गांव हौजखेड़ी में 8 फरवरी 2021  की रात को शीशपाल गौतम की पत्नी पूनम और पूनम के पड़ौस में रहने वाले प्रेमी अंकुर ने प्रेम संबंधों में बाधक बनने के चलते शीशपाल की मुंह दबाकर जान ले ली थी। 9 फरवरी को मृतक के भाई ऋषिपाल गौतम ने पूनम और अंकुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

 

जिला जज बबिता रानी ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी पाई गई पूनम और अंकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई और 35-35 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड में से 50 हजार रूपए की रकम मृतक के बच्चों को दी जाएगी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय