मुजफ्फरनगर। गत 2016 को थाना चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम ज्ञाना माजरा राजपूत में दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति धीरज को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।
आरोपी सास कमलेश को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है । इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 नेहा गर्ग की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने पैरवी की।