Monday, December 23, 2024

मुजफ्फरनगर: टाइमर बोतल बम प्रकरण में आरोपी इमराना को हाईकोर्ट से जमानत मिली

मुजफ्फरनगर। जनपद में बोतल बम आईईडी बनवाने के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में आरोपी इमराना को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने 16 फरवरी को जावेद नाम के युवक से चार बोतल बम बरामद किए थे।

 

 

पुलिस की जांच में शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरी निवासी और मूल रूप से शामली के बंतीखेड़ा निवासी इमराना का नाम सामने आया। पुलिस ने इमराना को जेल भेज दिया था। 20 फरवरी को पुलिस ने इमराना को रिमांड पर लिया और पूछताछ की थी। बचाव पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने मामले को सुरक्षा से जुड़ा माना था। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

 

इमराना का कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने पुष्टि करते हुए बताया कि इमराना की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। पुलिस ने 16 फरवरी को चार आईईडी बोतल बम के साथ जावेद नाम के युवक को पकड़ा था। मामले की जांच एटीएस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने की।

 

 

जावेद ने पुलिस को बताया था कि उसने बोतल बम मूल रूप से शामली के बंतीखेड़ा गांव की रहने वाली इमराना के कहने पर बनाए थे और वह सप्लाई देने के लिए जा रहा था। पुलिस ने 17 फरवरी को इमराना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 18 फरवरी से इमराना जेल में बंद है।

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