Tuesday, March 11, 2025

देवबंद में अदालत ने लूट के मामले में आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सुनाई सजा

देवबंद। एसीजेएम देवबंद परविंदर सिंह की अदालत ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट के मामले में एक आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने बताया कि 22 जून 2018 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आर्शीवाद फाइनेंस कम्पनी का मैनेजर प्रमोद कुमार गांवों से लोन की किस्त इकठ्ठा कर बाइक द्वारा वापिस लौट रहा था कि गांव केंदकी के पास तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 1 लाख 37 हजार पांच सौ रुपये लूट लिए थे।
मामले में लूट का मुकदमा नरेंद्र शर्मा उर्फ मामा पुत्र सुखबीर निवासी दिल्ली शाहदरा, आबिद पुत्र मुश्ताक निवासी शामली, सचिन पुत्र हरपाल निवासी देवबंद के विरूद्ध देवबंद कोतवाली में लिखा गया था। मामले की सुनवाई एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत में चल रहा था।
एसीजेएम अदालत ने आज इस मामले में अभियुक्त नरेंद्र शर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है जबकि मामले के दो अन्य अभियुक्तों आबिद व सचिन के खिलाफ मामला अभी विचाराधीन है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय