कैराना। न्यायालय ने चोरी व फर्जीवाड़े का आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस अधिक्षक शामली अभिषेक झा ने बताया कि कैराना पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में आबाद पुत्र निफासत मोहल्ला तालाब गढ़ी के विरुद्ध कूटरचना व भूरा उर्फ मुरसलीन पुत्र जरीफ निवासी मोहल्ला दरबार कलां के खिलाफ चोरी के मामले मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस ने बाद में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई व पैरवी के उपरांत सीजीएम न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध पाए जाने पर आबाद को 15 माह के कारावास व भूरा उर्फ मुरसलीन पुत्र जरीफ को चोरी का आरोप सिद्ध होने पर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।