Tuesday, April 8, 2025

कैराना में न्यायालय ने चोरी व फर्जीवाडे के आरोपियों को सुनाई कारावास की सजा

कैराना। न्यायालय ने चोरी व फर्जीवाड़े का आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास  की सजा सुनाई।
पुलिस अधिक्षक शामली अभिषेक झा ने बताया कि कैराना पुलिस द्वारा वर्ष  2022 में आबाद पुत्र निफासत मोहल्ला तालाब गढ़ी के विरुद्ध कूटरचना व भूरा उर्फ मुरसलीन पुत्र जरीफ निवासी मोहल्ला दरबार कलां के खिलाफ चोरी के मामले मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। पुलिस ने बाद में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई व पैरवी के उपरांत सीजीएम न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध पाए जाने पर आबाद को 15 माह के कारावास व भूरा उर्फ मुरसलीन पुत्र जरीफ को चोरी का आरोप सिद्ध होने पर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,432FansLike
5,533FollowersFollow
149,628SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय