Tuesday, April 8, 2025

मेरठ में अदालत ने गैंगस्टर को सुनाई दो साल चार माह की सजा,पांच हजार का अर्थदंड़ लगाया

मेरठ। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना मवाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में की गयी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय गैगस्टर एक्ट द्वारा अभियुक्त को दो वर्ष चार माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दंडित किया गया।

 

मुज़फ्फरनगर में युवती के अश्लील फोटो खींचने, ब्लैकमेल करने का आरोप, अदालत से मिली जमानत

 

ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत एसएसपी मेरठ के निर्देश पर थाना मवाना पर पंजीकृत धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में थाना पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुकदमा से सम्बधित अभियुक्त आबिद उर्फ बोग पुत्र यामीन

 

मुज़फ्फरनगर में मीनाक्षी स्वरूप ने गांधी कॉलोनी लिंक रोड का किया निरीक्षण, सफाई और पानी की निकासी न होने पर भड़की

 

निवासी मौहल्ला कल्याण सिह कस्बा व थाना मवाना मेरठ को न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ द्वारा दो वर्ष चार माह का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,432FansLike
5,533FollowersFollow
149,628SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय