Wednesday, April 9, 2025

मेरठ में अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी को सुनाई सात साल के कारावास की सजा

मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना परतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-09 मेरठ ने जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष के कारावास व 5000/- रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना परतापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 519/2021 धारा 323/307 भादवि वाद सं0-102/22 बनाम अनुज पुत्र अरुण कुमार निवासी निकट थाना परतापुर के पीछे गली में थाना परतापुर मेरठ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करते हुए आरोप पत्र मा0न्यायालय प्रेषित किया गया था।

 

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अभियोग उपरोक्त न्यायालय द्वारा विचारण करने पर थाना पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्व कठोर कार्यवाही तथा दोषियों को सजा दिलाने के तहत उचित सजा दिलाये जाने के क्रम में न्यायालय में प्रभावी व समयबद्व पैरवी की गयी। थाना पुलिस द्वारा न्यायालय में की गयी प्रभावी व समयबद्व पैरवी के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-09 मेरठ द्वारा अभियुक्त अनुज पुत्र अरुण कुमार को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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