मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में अभी तक भी पार्किंग के ठेके नहीं होने को लेकर पालिका सभासद और भाजपा नेता ने अधिशासी अधिकारी पर पालिका को राजस्व हानि पहुंचाते हुए 50 लाख रुपये का फटका लगाने के आरोप में शिकायत कर जांच कराये जाने की मांग की है।
पालिका के वार्ड 25 के सभासद राजीव शर्मा ने सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष, डीएम और चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मनमाने ढंग से व्यवस्था चलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने आयुक्त से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि ईओ डॉ. प्रज्ञा ने पार्किंग ठेकों की नीलामी व्यवस्था को भंग कर दिया, जबकि इसी से पालिका को हर साल ठेकों से बड़ी आय होती रही है। ईओ इसमें ई निविदा की व्यवस्था अपनी मनमानी से ला रही है, जबकि यह एक नीतिगत निर्णय है और बोर्ड की अनुमति इसके लिए आवश्यक थी।
उन्होंने लिखा कि ऐसा करना था तो इसके लिए सात मार्च की बैठक में उनको प्रस्ताव लाना चाहिए था। पूर्व में ठेका चला रहे दो ठेकेदारों को, जो ईओ के चहेते हैं, से पूरा पैसा भी जमा नहीं कराया गया और उनको ठेका इस वित्तीय वर्ष में भी जारी रखने के लिए अनुमति दे दी गई है, जबकि ठेका राशि में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है।
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सभासद राजीव शर्मा ने कहा कि अभी तक सीधे तौर पर ठेका नीलामी नहीं होने के कारण और ईओ अपनी मनमर्जी की व्यवस्था के कारण पालिका को करीब 50 लाख रुपये का फटका लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के ठेकों की नीलामी के लिए पत्रावली पटल से तैयार कराकर समय से ईओ के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन वो कई माह तक पत्रावली को दबाये बैठी रही और मार्च के लास्ट में इस टिप्पणी के साथ विभागीय पटल को लौटा दिया गया कि इस बार खुली बोली आधारित नीलामी नहीं होगी, ई निविदा कराई जायेगी।
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सभासद ने कहा कि ईओ पालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही राजस्व हानि जैसे गंभीर अपराध कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने पार्किंग ठेकों की नीलामी नहीं कराये जाने और इससे पालिका को हो रही क्षति की गंभीरता के साथ जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि इसमें पालिका को हो रही आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह से व्यक्तिगत रूप से कराई जाये।
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इस मामले में ईओ प्रज्ञा सिंह का कहना है कि उनके द्वारा पार्किंग ठेकों को लेकर कोई भी देरी नहीं की गई है। इसके लिए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये गये थे, ई निविदा से पालिका की आये बढ़ने की संभावना को देखते हुए ही इसका निर्णय लिया गया है। सभासद ने जो आरोप लगाये हैं, वो बेबुनियाद हैं। उनको किसी ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है।