Friday, May 10, 2024

मुज़फ्फरनगर में अधिवक्ता प्रकरण मामले में बार संघ जानसठ के आदेशों पर लगी रोक, दिए चेंबर खोलने के आदेश

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मुज़फ्फरनगर- जानसठ तहसील में अधिवक्ता प्रकरण मामले में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने तीन अधिवक्ताओं के चेंबर पर लगी सील के आदेश पर रोक लगाते हुए तीनों अधिवक्ताओं को विधिवत रूप से कार्य करने का आदेश पारित कर दिया है।
ज्ञात रहे कि जानसठ तहसील में डाक रजिस्ट्री से भेजे गए एक पत्र में बार संघ अध्यक्ष शशि सैनी पर अमर्यादित व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में बार संघ जानसठ के दो अधिवक्ताओं सहित तीन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमे 3 अधिवक्ता पूर्व ब्लाक प्रमुख योगेश गुर्जर एडवोकेट व सुरेंद्र गुर्जर एडवोकेट  व नौशाद एडवोकेट की सदस्यता समाप्त करते हुए उनके चेंबर को बार संघ जानसठ में मर्ज कर दिया गया था और अग्रिम निर्णय तक बार संघ द्वारा आबंटित सीट का उपयोग न करने का नोटिस उनके चेंबर पर चस्पा कर दिया गया था।
इस प्रकरण में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने पत्र जारी करते हुए सीट खाली कराने के मामले में जिला स्तर पर जिला जज, जिलाधिकारी एवं तहसील स्तर पर उपजिला अधिकारी को निर्देशित किया था, इस मामले में 18 अगस्त को कचहरी परिसर में एसडीएम सुबोध कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर योगेश गुर्जर, सुरेंद्र कुमार, नौशाद अहमद के चेंबर को सील करा दिया था।
इसके अलावा उनके संबंधी एक अन्य चेंबर को भी सील कर दिया गया था, हाल ही में इस संबंध में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी करते हुए बार संघ जानसठ के सभी आदेशों पर रोक लगा दी है और तीनों अधिवक्ताओं को उनके चेंबर में उन्हे विधिवत रूप से विधि व्यवसाय करने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में दर्जनों अधिवक्ताओं ने एसडीएम सुबोध कुमार से चेंबर खुलवाने की मांग की है। चेंबर खुलवाने की मांग करने वालों में मांगे सिंह, सहेंद्र कुमार, नवीन गुर्जर, नौशाद अहमद, प्रमोद कुशहाल, अरविंद बैसला, आदि अधिवक्तागण एवं शाहनूर आदि मौजूद रहे।

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