Sunday, December 22, 2024

मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को अपील कोर्ट ने किया बरी, निषेधाज्ञा का उलंघन करने का था आरोप

मुजफ़्फरनगर। गत वर्ष पुरकाजी के विधायक अनिल कुमार को एमपी/एमलए कोर्ट द्वारा  निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने के मामले में 15 दिन  की सज़ा व सौ रुपये जुर्माने की सजा अपील कोर्ट ने रद्द कर दी है।
एडीजे 3 गोपाल उपाध्याय ने निर्णय के विरुद्ध दायर अपील की सुनवाई के बाद आज अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया है। विधायक अनिल कुमार की ओर से पूर्व डीजीसी वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी ने निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर निचली अदालत के निर्णय को चुनौती दी थी तथा कहा था कि निर्णय में कानून की अनदेखी की गई है और यह निर्णय रद्द होने योग्य है।
अपील कोर्ट के जज़़ गोपाल उपाध्याय ने  दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील स्वीकार करते हुए  निचली अदालत की सज़ा रद्द कर दी है। बता दें कि  गत 16 मई 2017 को थाना सिविल लाइन के दरोगा बाबूराम की रिपोर्ट पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट  मोहम्मद नईम ने कोर्ट में दावा दायर कर अनिल कुमार पर नामांकन भरने के लिए भीड़ जुटाकर निषेधाज्ञा का उल्लघंन करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने गत 21 दिसम्बर 2०22 को  अनिल कुमार को 15 दिन  की सज़ा व एक सौ रुपये का जुर्माना किया था।
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