Saturday, May 18, 2024

मुज़फ़्फ़रनगर में पचेंडा के प्रधान का मामला वापस ज़िले में लौटा, अब डीएम की समिति फिर करेगी सुनवाई

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मुज़फ़्फ़रनगर। जनपद में पचेंडा कलां के प्रधान धर्मेन्द्र कुमार का कोरी जाति प्रमाण पत्र का मामला फिर से ज़िले में लौट गया है। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति इस मामले की फिर सुनवाई करेगी। पचैंडा कलां के प्रधान की अपील को कमिश्नर ने स्वीकार करते हुए वापस जिला स्क्रुटनी समिति को भेज दी है।

उल्लेखनीय है कि तहसील सदर क्षेत्र के गांव पचैंडा कलां के प्रधान धर्मेन्द्र पुत्र जयपाल सिंह के कोरी जाति प्रमाण पत्र को विपक्षी ने चुनौती देते हुए कहा था कि कोरी जाति प्रमाण एससीएसटी के लाभ लेने योग्य नहीं है और धर्मेन्द्र ने जाति प्रमाण पत्र का अनुचित लाभ लेते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इस मामले में धर्मेन्द्र कुमार के सामने चुनाव लड़कर हारने वाली मोनिका सिंह पत्नी युधिष्ठिर पहलवान ने डीएम के यहां शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद यह मामला एक जांच समिति को सौंप दिया गया था, डीएम की अध्यक्षता वाली इस समिति ने प्रधान के खिलाफ फैसला दे दिया था जिसके पश्चात मामला कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

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इस मामले में कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति में मुज़फ्फरनगर के डीएम, एआरटीओ प्रशासन व समाज कल्याण उपनिदेशक को सदस्य बनाया गया था। मंडलीय अपीलीय फोरम के समक्ष विगत 24 मार्च को धर्मेन्द्र व विपक्षी मोनिका सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा और दोनों ने लिखित तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कमिश्नर ने विगत 15 दिसंबर को जिला स्तरीय समिति द्वारा दिये गये फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि इस मामले में हिंदू जुलाहा व कोरी जाति प्रमाण पत्र में मिलने वाले लाभ को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया है।

अब कमिश्नर ने इस मामले में नये सिरे से सुनवाई के लिए पूरे मामले को जिला स्तरीय स्कूटनी समिति को भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब जिला स्तरीय स्कूटनी समिति इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर गुण दोष के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी, जो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा।

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