Wednesday, April 23, 2025

सहारनपुर में बच्चा चोरी के छह साल पुराने मामले में एक दोषी को हुई पांच साल की सजा

सहारनपुर। एडीजे कक्ष संख्या-नौ ने छह साल पुराने बच्चा चोरी के एक मामले में दोषी पाए गए उम्मेद पुत्र सकूर को दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई और तीन हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।

सरकारी वकील के मुताबिक 27 जुलाई 2018 को उम्मेद पुत्र सकूर निवासी गांव सरूरपुर कलां, बागपत, मोहित पुत्र वीरपाल गुर्जर निवासी गांव नंगली थाना दौराला,  रियासत पुत्र युसूफ निवासी गांव खानपुर गंगोह, सुशील पुत्र महेंद्र, किरणदास पुत्र शान सिंह, सुनिता पत्नी सुरेंद्र निवासी बाजार मोड़ गंज सहारनपुर, रघुवीर पुत्र बारूमल, जोनी पुत्र राजेश को बच्चा चोरी करने की योजना बनाते हुए देहात पुलिस ने पकड़ा था। कोर्ट ने इनमें से उम्मीद पुत्र सकूर को दोषी पाया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय