Monday, November 18, 2024

सहारनपुर में लडकी को बहला-फुसलाकर शादी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सजा, लगा जुर्माना

सहारनपुर। लडकी को बहला-फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 ने नागल निवासी सोमपाल को तीन वर्ष की सजा और 20 हज़ार रुपये अर्थदंड भी लगाया  है।

एसएसपी के अनुसार 19 जुलाई 2019 को ग्राम सरकड़ी निवासी लड़की को नागल निवासी सोमपाल ने बहला- फुसलाकर ले जाकर शादी कर ली थी। लड़की के पिता की तहरीर पर थाना नागल पर सोमपाल के खिलाफ मुक़दमा पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताडा ने बताया की मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सोमपाल को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा और बीस हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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