सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सेकंड कमलदीप की अदालत ने दो बच्चों की गैर इरादतन हत्या के मामले में मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मैनपाल सिंह ने बताया कि चिलकाना निवासी बुंदू ने कोतवाली नगर में 8 जून 2010 को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसकी बेटी इमराना की शादी नूर बस्ती निवासी शहजाद के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग दहेज को लेकर इमराना के साथ मारपीट करते थे। इसके चलते ससुरालियों ने 8 जून को इमराना, उसकी दो साल की बेटी सानिया और चार माह के बेटे शादाब को जहरीला पदार्थ दे दिया।
इसमें दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि इमराना अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि ससुरालियों ने जहर नहीं दिया, बल्कि इमराना ने पहले दोनों बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर पी लिया था। मौके से कुछ गवाह भी सामने आए, जिनके सामने इमराना ने बयान दिया था।
इस पर पुलिस ने इमराना के खिलाफ केस दर्ज किया और हालत में सुधार होने पर उसे गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने गवाह और साक्ष्यों को देखते हुए फैसला सुनाया है।