Monday, May 29, 2023

सहारनपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब सामान बेचने पर सैनेटरी स्टोर स्वामी पर लगाया 32 हजार रुपये का जुर्माना

सहारनपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब सामान बेचने पर सैनेटरी स्टोर स्वामी 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही खरीदे गए सामान की धनराशि देने के आदेश दिए है। जुर्माने का राशि दो महीने के अंदर जमा करनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव शिमलाना निवासी परविंद्र कुमार ने सबमर्सिबल लगवाने के लिए राणा सैनेटरी स्टोर के यहां से सामान खरीदा था। सामान खरीदते समय सामान की गारंटी दी थी, साथ ही कमी आने पर उसकी जिम्मेदारी होगी। परिवादी ने आयोग में वाद किया और कहा कि बोरिंग करते हुए पीवीस पाइप चिपक गए व फट गए। इसके साथ ही उनके अंदर रेत भर गया।

परिवादी के मिस्त्री ने सामान को बोरिंग से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। शिकायत करने के बावजूद विपक्षी ने ना तो सामान बदला और न ही सामान की कीमत वापस की। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा व राजीव कुमार ने सैनेटरी स्टोर स्वामी को परिवादी को सामान की कुल कीमत 28,427 रुपये वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बोरिंग पर हुए 20 हजार रुपये व मानसिक क्षति के रूप में दस हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में दो हजार वापस करने के आदेश दिए है। परिवादी को सामान की कीमत प्राप्त करते समय सामान को विपक्षी को लौटाना होगा। यदि विपक्षी हर्जाना के तय समय पर अदा नहीं करता है तो उसे सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से हर्जाना भी देना होगा।

Related Articles

- Advertisement -

STAY CONNECTED

74,675FansLike
5,201FollowersFollow
32,576SubscribersSubscribe
- Advertisement -

ताज़ा समाचार

- Advertisement -

सर्वाधिक लोकप्रिय