गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में 18 अगस्त को एक शख्स ने 9 वर्ष की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी, तभी से इस पूरे मामले की सुनवाई गाजियाबाद कोर्ट में चल रही थी।
सोमवार को कोर्ट ने कपिल कश्यप नाम के शख्स को आरोपी घोषित किया और बुधवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए ₹61,000 का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि आरोपी कपिल कश्यप ने 18 अगस्त 2022 को मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या की थी और पुलिस ने 25 अगस्त 2022 को कोर्ट में अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सभी से लगातार इस केस में सुनवाई चल रही थी और इस केस में पुलिस ने 30 गवाहों को विवेचना में शामिल किया था।
लेकिन इनमें से 14 गवाहों की गवाही हुई बच्ची की मां ने कोर्ट में ठोस गवाही दी। इस केस में करीब 7 महीने सुनवाई चली और आज आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाते हुए 61,000 का जुर्माना भी लगाया है।