Saturday, November 23, 2024

मुज़फ्फरनगर में पिता के सामने जवान बेटे को मार दी थी गोली, तीनों अभियुक्तों को गैंगस्टर में 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

मुजफ्फ़ऱनगर। गिरोह बनाकर बाप के सामने जवान बेटे की गोली मारकर हत्या करने के प्रकरण में गिरोह के तीनों अभियुक्तों को गैंगस्टर कोर्ट से सात-सात साल की सजा और तीस-तीस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

16 मार्च 2017 को कोतवाली क्षेत्र के पीनना गाँव निवासी ऋषिपाल शाम 5 बजे अपने भाई ओमपाल के साथ अख्तर की दुकान के बराबर में खड़े थे। ऋषि पाल के बेटे गौरव ने व्यापार के लिए बुढ़ाना मोड़ पर अपना दफ्तर बना रखा था। गौरव और जसराज दफ्तर में बैठे थे। ऋषिपाल भी वहीं दुकान पर खड़े थे तभी गांव के मनजीत पुत्र साहब सिंह, राहुल पुत्र साहब सिंह व सुमित पुत्र तीरस पाल उर्फ तीरथ पाल निवासी पीनना और एक अज्ञात व्यक्ति अपनी वैगन आर कार से आए, मनजीत के हाथ में राइफल, बाकी के लोगों के हाथ में तमंचे थे, यह लोग अचानक कार से उतरकर गौरव के ऑफिस में पहुंचे इनके पीछे वादी ऋषिपाल ने भी घुसने की कोशिश की तभी मनजीत ने अपने हाथ में लिए राइफल से गौरव को दो गोली मार दी।

बाकी ने तमंचे से ऋषिपाल  पर भी फायर किया, जो किसी तरह से बचा और गौरव की हत्या कर अभियुक्त कार में बैठ कर फरार हो गए। गौरव को तत्काल अस्पताल लें जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, ऋषिपाल ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देकर मनजीत, राहुल और सुमित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना आरंभ की तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार शर्मा ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या के मुकदमे में विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया और गिरोह बनाकर हत्या की घटना को अंजाम देने के मामले में मंजीत व राहुल पुत्रगण साहब सिंह, सुमित पुत्र तिरसपाल निवासीगण पिनना और राहुल पुत्र नरेंद्र निवासी किनौनी, शाहपुर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया जिनमे राहुल पुत्र नरेंद्र की मृत्यु हो चुकी।

इस अभियोग की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह द्वारा संपादित की गई और गेंगेस्टर एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया, तीनों अभियुक्तों  मनजीत राहुल व सुमित के विरुद्ध हत्या का अभियोग अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 13 में विचाराधीन है।  गैंगस्टर कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा सभी गवाह प्रस्तुत किए गए । अभियोजन द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की दलीलें पेश की गई । सुनवाई के उपरांत आज गैंगस्टर जज अशोक कुमार द्वारा तीनों अभियुक्तों को 7-7 साल के कारावास और तीस-तीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। तीनो अभियुक्त जमानत पर थे, कोर्ट के आदेश पर तीनो को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया। पैरवी संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर एवं राजेश शर्मा ने की है।

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