Monday, April 14, 2025

अलमासपुर के दोहरे हत्याकांड में हत्यारों को मिली उम्रकैद की सजा,जुर्माना भी लगा

मुजफ्फरनगर। थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव अलमासपुर में 16 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारोपियों को दोषी करार देते हुए स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और हत्यारों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

 

मुज़फ्फरनगर में 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद, पुलिस ने किया मुठभेड़ घायल

 

कोर्ट में एडीजीसी फौजदारी प्रवेंद्र कुमार व नरेन्द्र शर्मा ने जोरदार पैरवी की, जिससे हत्यारोपी सजा पा सके। अभियोजन के अनुसार अलमासपुर में दो युवकों की हत्या के 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदण्ड पर अर्थदंड भी लगाया गया है। लगभग 16 साल पहले 19 सितंबर 2009 को वादी गजन सिंह पुत्र लख्मी सिंह निवासी भूमिया वाली अलमासपुर थाना नई मण्डी ने थाना नई मण्डी पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि रोशन पुत्र बलवीर निवासी अथाई थाना भोपा व सुन्दर उर्फ छोटू पुत्र कालूराम निवासी ककरौली ने वादी के भांजे व उसके 1 साथी की गले काट कर हत्या कर दी है।

 

सपा विधायक रमाकांत यादव अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना घोषित, गैंग में 15 सदस्य किये शामिल

 

तहरीर के आधार पर थाना नई मण्डी पर मुकदमा अपराध सं0 1523/2009 धारा 302,34 व 404 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 1547/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज किये गये। नई मण्डी पुलिस ने अभियुक्तों को 23 सितंबर 2009 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। नई मण्डी पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तों के विरूद्ध 14 दिसंबर 2009 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। थाना नई मण्डी स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।

यह भी पढ़ें :  राष्ट्रपति मुर्मू का पुर्तगाल में राजकीय दौरा शुरू, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत

 

 

डीजीपी हाईकोर्ट में हुए हाजिर, सम्मन आदेश तामीला व अन्य निर्देशों के अनुपालन का दिया हलफनामा 

 

विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र शर्मा व प्रवेंद्र सिंह व कोर्ट पेरोकार सुमित कुमार ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीष एससी/एसटी एक्ट अशोक कुमार ने रोशन उपरोक्त को धारा 302,34 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सुन्दर को धारा 302,34,404 भादवि व 3(2) (v) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास तथा 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

76,719FansLike
5,532FollowersFollow
150,089SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय