Friday, November 22, 2024

मोहित हत्याकांड में आरोपी बाप, बेटे सहित तीन को आजीवन कारावास, दस-दस हजार रूपए का लगा जुर्माना

मुजफ्फरनगर। शामली के मोहित हत्याकांड में आरोपी बाप, बेटे सहित तीन को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
अभियोजन के अनुसार सात साल पहले गत 21 अक्टूबर 2०17 को शामली के थाना थानाभवन के ग्राम मंटी हसनपुर में मोहित की हत्या के मामले में आरोपी लोकेश, उसके बेटे दीपक व एक अन्य रवि को जिला जज की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व ललित भारद्वाज ने पैरवी की।
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