Monday, December 23, 2024

सहारनपुर में शराब सेल्समैन की हत्या में ठेेकेदार को उम्रकैद,1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा

सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 8 महेश कुमार ने शराब की बिक्री के पैसों के लेनदेन में की गई सेल्समैन की हत्या में दोष सिद्ध हो जाने पर फतेहपुर जट थाना नकुड़ निवासी महावीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और

एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता बिक्रम सिंह ने बताया की ग्राम ध्याना निवासी धर्मपाल ग्राम बाधी स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन था। ठेकेदार महावीर ने 18 अप्रैल 2014 को शराब की बिक्री के पैसों के लेनदेन को लेकर धर्मपाल के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर दी, जिसके कारण धर्मपाल की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट धर्मपाल के लड़के प्रदीप कुमार ने नकुड़ थाने में दर्ज़ कराते हुए ठेकेदार महावीर और उसके पार्टनर पप्पन पर आरोप लगाया था।
पुलिस ने विवेचना उपरांत महावीर के खिलाफ हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने महावीर को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में से 50 हजार रुपये धर्मपाल के पुत्र प्रदीप कुमार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। उधर, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा मिली है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय