मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में सीबीआई के एक गवाह तत्कालीन दिल्ली पुलिस के उपायुक्त के बयान आज कोर्ट में दर्ज हुए हैं और अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
मुजफ़्फरनगर में गत 2 अक्टूबर 1994 में उत्तराखंड समर्थन में दिल्ली जाते समय रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग महिलाओं के साथ बलात्कार व अत्याचार के मामले में आज एडीजे-7 कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के एक गवाह तत्कालीन दिल्ली के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव के बयान दर्ज हुए। सीबीआई के पैरोकार की ओर से 4 आरोपियों की मौत के बारे में सत्यापन आख्या पेश की गई। एडीजे 7 शक्ति सिंह ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल नियत की है।
जानलेवा हमले में 4 आरोपियों को 7 वर्ष की सज़ा, 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना: मुजफ़्फरनगर। जनपद में लगभग बीस साल पहले गत 7 नवंबर 2004 को थाना खतौली के ग्राम अन्तवाड़ा में ज़मीन की रंजिश को लेकर गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी अशोक कुमार धर्मवीर, मनोज कुमार व हरीश को 7 वर्ष की सज़ा व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे 4 कमलापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा ने पैरवी की।