मुजफ्फरनगर। थाना मीरापुर के ग्राम तुल्हैड़ी में खेत में गत 12 सितंबर 2011 को लकड़ी की बाढ़ लगाकर सूअरों को पकड़ने से मना करने को लेकर खेत मालिक राजेंद्र की पीट-पीट कर हत्या के मामले में आरोपी वीरेंद्र,दीपक को उम्रकैद व 20,20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे। जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी।
मामले की सुनवाई एडीजे 13 मंजूला की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजेसी प्रदीप शर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार सुनवाई के चलते एक आरोपी की मृत्यु हो गई।