Sunday, September 8, 2024

मुजफ्फरनगर में कांवड डयूटी पर 28 अफसर मिले अनुपस्थित, डीएम ने जारी किये नोटिस

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने कांवड ड्यूटी पर अनुपस्थित मिलने पर कांवड ड्यूटी कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने अनुपस्थित/फोन बन्द मिलने पर 28 अधिकारियों, जिनमें योगेन्द्र, सहायक आयुक्त, राज्य कर खण्ड-3, राजेश कुमार, सहकारी निरीक्षक/अपर जिला सहकारी अधिकारी, अमित कुमार वर्मा, सहकारी निरीक्षक/अपर जिला सहकारी अधिकारी, बाल कृष्ण शुक्ला, सहायक निदेशक कारखाना, प्रदीप कुमार बिश्नोई, राज्य कर अधिकारी, सचलदल ईकाई खतौली, महेश कुमार, अवर अभियन्ता, डे्र्नेज खण्ड,  रविन्द्र कुमार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, कार्यालय-जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, धर्मवीर सिंह अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लोनिवि शामिल है।

इनके अलावा रतन लाल, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रेमचन्द, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोनिवि, सुरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, कार्यालय-सहायक अभियन्ता, नलकूप उपखण्ड तृतीय सुजडू चुंगी, रविन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, कार्यालय-भूमि संरक्षण अधिकारी, ब्रिजेश कुमार सैनी, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आकाश पँवार, क्षेत्रिय युवा कल्याण एवं प्राविद अधि., अभिषेक सिंह, अवर अभियन्ता, डे्र्नेज खण्ड, अनुज कुमार, प्रा. सहा. ग्रुप-सी, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, ब्रजमोहन शर्मा, अनुदेशक, आई.टी.आई., अरविन्द कुमार, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि,  सन्नी वर्मा, व्यायाम प्रशिक्षक, कार्यालय-जिला युवा कल्याण अधिकारी, अनिल कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कैलाश चन्द, सहायक अभियन्ता प्रथम, खण्ड गंगा नहर, सिंचाई विभाग, हेमन्त कुमार, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गजेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोनिवि भी शामिल है।

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फतेह चन्द, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रवीण कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर,  जयशंकर शाही, उपायुक्त, राज्य कर खण्ड-2 खतौली, डॉ. लक्ष्मण सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, मंसूरपुर, वीरेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, खण्ड गंगनहर, सिंचाई विभाग  पर  भी कडी कार्यवाही करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गए है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण 2 दिन के अन्दर उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। विलम्ब एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

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