Tuesday, July 2, 2024

जीएसटी के डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ, जीएसटी परिषद ने की सिफारिश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2017 के लिए 30 नवंबर 2021 तक दाखिल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत चालान या डेबिट नोट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा- 18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को 2011 से 2021 की अवधि को शामिल करने के लिए विस्तारित माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई, 2017 से इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने की सिफारिश की है।

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