मुजफ्फरनगर। लगभग पांच साल पहले गत 26 जून 2018 को शहर कोतवाली इलाके में एक 12 वर्ष की दलित लडक़ी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी इरशाद को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और 31 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
दूसरे आरोपी सुमित, दिनेश, आकाश आदि की फाइल अलग करदी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई । अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली इलाके में यह घटना हुई थी।दूसरे आरोपी सुमित, दिनेश, आकाश व राजा की फाइल अलग कर दी थी।