नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के छह आरोपितों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
आज पेशी के दौरान आरोपित नीलम आज़ाद ने कोर्ट बताया कि वह अपने वकील सुरेश चौधरी को बदल रही हैं, जबकि बाकी पांच आरोपितों ने बताया कि वह भी अपना खुद का वकील करना चाहते हैं। आज सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 31 जनवरी को सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी। पांच जनवरी को ही कोर्ट ने आरोपितों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इससे पहले 21 दिसंबर, 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को नीलम के परिजनों को एफआईआर की प्रति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 22 दिसंबर, 2023 को हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।