Friday, December 27, 2024

युवाओं की सुरक्षा के लिए हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को कहा कि हुक्का उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए एक साहसिक कदम है।

उन्होंने कहा, इस निर्णायक कार्रवाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण-2016-17 (जीएटीएस-2) के चौंकाने वाले आंकड़ों का समर्थन प्राप्त है, इसमें कहा गया है कि कर्नाटक में 22.8 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं, इनमें से 8.8 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले हैं।

राव ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि 23.9 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के संपर्क में आते हैं, जो राज्य में तंबाकू सेवन के खतरे को दर्शाता है।

उन्‍होंने कहा, 2019 के डब्ल्यूएचओ ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे ने तंबाकू उत्पादों के साथ युवाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया, इसमें 13-15 आयु वर्ग के लगभग पांचवें छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इसके अलावा, शोध से पता चला है कि तंबाकू आधारित शीशा और “हर्बल” शीशा दोनों जहरीले एजेंटों से भरे धुएं का उत्सर्जन करते हैं, इससे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।

मंत्री ने कहा, तंबाकू का आर्थिक बोझ भी उतना ही चिंताजनक है, कर्नाटक में 35-69 आयु वर्ग के व्यक्तियों में तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण 2011 में 983 करोड़ रुपये की लागत आई, जो निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

राव ने कहा, तंबाकू को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रवेश द्वार के रूप में मान्यता देते हुए, राज्य सरकार का प्रतिबंध ओपिओइड के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि और तंबाकू के सेवन से उत्पन्न नशीली दवाओं के दुरुपयोग की शुरुआत को भी रोकना है, जैसा कि विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2022 में संकेत दिया गया है।

एक अध्ययन में पता चला है कि हुक्का धूम्रपान में निकोटीन, टार और भारी धातुओं सहित कई समान हानिकारक पदार्थ होते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्का पीने वालों को विभिन्न प्रकार के कैंसर और हृदय रोग सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है।

यह प्रतिबंध कर्नाटक में कई हुक्का बारों के अवैध संचालन को रोकता है, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के करीब। मंत्री राव ने बताया कि यह कदम सीओटीपीए 2003 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 समेत अन्य कानूनी प्रावधानों द्वारा समर्थित है, जिनका हुक्का बार उल्लंघन करते पाए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम अपने लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को खत्म करने की राज्य की जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं। होटल, रेस्तरां, पब, बार, लाउंज, कैफे, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में हुक्का के उपयोग, बिक्री और सेवा पर प्रतिबंध को युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन और तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने यह कार्रवाई इस विश्वास के साथ की है कि इसे उन सभी जिम्मेदार नागरिकों का समर्थन मिलेगा जो लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोपरि चिंता का विषय मानते हैं।

कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तंबाकू और गैर-तंबाकू हुक्का दोनों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय