मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने आठ साल की मासूम बच्ची की हत्या के 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया गया है। अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि अभियुक्तों जोगेन्द्र पुत्र सेवाराम, गोविन्द पुत्र सेवाराम, अजय उर्फ लाला पुत्र सेवाराम, मोनू पुत्र मनोहर कुमार, महेश पुत्र सेवाराम, मोहन पुत्र बिसम्बर, सोनू पुत्र मनोहर कुमार समस्त निवासीगण मौ. देवीदास कस्बा व थाना खतौली द्वारा हथियारों के साथ वादी के घर में घुसकर जान मारने की नीयत से हमला किया गया था, जिसमें गोली लगने से आठ साल की बच्ची की मृत्यु हो गयी थी।
थाना खतौली पुलिस द्वारा घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा अपराध स.- 6०4/2०12 धारा 147, 148, 149, 3०2, 3०7,452,427 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी । थाना खतौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तों के विरूद्ध 5 जनवरी 2०13 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक परविन्दर कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय एडीजे-4 द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियों को धारा 147,148,149, 3०2, 3०7, 452,427 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 15,०००/- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।