मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम के खिचड़ी घोटाला मामले में लगबग 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत आरोपी शिवसेना (यूबीटी) नेता सूरज चव्हाण की संलग्न संपत्तियों में मुंबई में एक आवासीय फ्लैट और रत्नागिरी जिले में एक कृषि भूखंड शामिल है।
ईडी ने इस मामले में जांच, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के आधार पर अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की।
जांच के दौरान ईडी ने बीएमसी के पात्रता मानदंडों को दरकिनार करते हुए मेसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को काम प्राप्त करने में चव्हाण की कथित संलिप्तता का खुलासा किया। चव्हाण ने कथित रूप से बीएमसी को धोखा दिया और कम मात्रा में खिचड़ी के पैकेट की आपूर्ति करके कुल 1.35 करोड़ रुपये की गलत धनराशि प्राप्त की।
अवैध रूप से अर्जित इस आय को मैसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज से वेतन और ऋण के रूप में छिपाया गया था और बाद में चव्हाण के नाम पर मुंबई और रत्नागिरी में कुर्क की गई संपत्तियों को प्राप्त करने में उपयोग किया गया था।