Friday, November 15, 2024

लैंड फॉर जॉब घोटालाः सीबीआई से जुड़े मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सुनवाई टाल दी है। आज स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

कोर्ट ने 31 जुलाई को निर्देश दिया था कि सक्षम प्राधिकार लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक फैसला करे। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार से कहा था कि अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार का अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दें। इसके पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया था कि लालू यादव समेत दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ ट्रायल के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने गृह मंत्रायल के 19 जुलाई की उस सूचना पर गौर किया, जिसमें उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लायी जाए और हर हफ्ते केसों की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश सक्षम प्राधिकार पर भी लागू होते हैं।

सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगा। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने ईडी से कहा कि मामले की जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दे दिया।

उल्लेखनीय है कि 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 9 जनवरी को ईडी ने इस पर चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।

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