मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 16 फरवरी से प्रारम्भ होकर मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर समस्त मैरिज हॉल, बैंकट, बारात घरों में आयोजित होने वाली शादी समारोह को लेकर एक समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त मैरिज हॉल, बैंकट, बारात घरों संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 16 फरवरी से जनपद में बोर्ड परीक्षा आरम्भ हो रही है और इसी समय शादी समारोह का सीजन चल रहा है, जिसमें देखने में आया कि डीजे संचालकों द्वारा देर रात्रि तक तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर चलाकर अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, जो कि बहुत ही गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरण है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान शासन ऐसे आयोजन के खिलाफ सख्त है और तत्काल कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि इस प्रतिबंध के संबंध में सभी उपजिलाधिकारी, सीओ, थाना प्रभारियों को नियमों का पालन कराए जाने का निर्देश दिए गए है।
उन्होंने कहा कि तहसील इलाकों में उपजिलाधिकारी एवं सीओ, थाना प्रभारी और शहरी इलाकों में नगर मजिस्ट्रेट रात्रि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगें। नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि सभी डीजे संचालकों, बैंड-बाजा और आतिशबाजीकर्ता को लिस्ट बनाकर सूचित करें कि रात्रि 10 बजे के बाद अगर उनके द्वारा डीजे संचालन या किसी भी प्रकार का शोर-गुल किया गया, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इसके साथ ही यंत्र को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह मैरिज हॉल संचालकों को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल न करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के संबंध में सभी बैंड बाजे और आतिशबाजी करने वालों को भी चेताया कि अगर 10 बजे के बाद कोई भी बैंडबाजा या आतिशबाजी करते पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त के साथ-साथ लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगें।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार,सचिव एमडीए आदित्य प्रजापति समेत सभी मैरिज हॉल, बैंकट हॉल और बारात घर के संचालक मौजूद रहें।