मेरठ। मेरठ में पिता की हत्या के मामले में सौतेले बेटे को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में साढे चार वर्ष पूर्व उस्मान की हत्या के मामले में अपर जिला जज(विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम-2) पवन कुमार शुक्ला ने सौतेले बेटे फुरकान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मुज़फ्फरनगर में सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में 349 अधिवक्ताओं ने किया मतदान, मतगणना आज
इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। घटना के पीछे मकान बेचकर बकाया रुपये का विवाद सामने आया था। असलम की ओर से थाना लिसाडी गेट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया कि उसके मकान के पीछे वाले हिस्से में उस्मान दूसरी पत्नी अफसाना व उसके बेटे आरोपी फुरकान के साथ किराए पर रहता है। घटना के दिन 19 जुलाई 2020 को उस्मान रात में घर की छत पर सोया हुआ था। तभी रात में छत से चीखने की आवाज आई। असलम ने छत पर जाकर देखा कि फुरकान लोहे की रॉड से उस्मान को मार रहा है। बाद में उपचार के दौरान उस्मान की मौत हो गई। इस मामले में सात गवाह पेश किए गए।
मुज़फ्फरनगर में आर्मी के जलते ट्रक से जान बचाने को कूदे सेना के जवान की अस्पताल में दुखद मौत
न्यायालय में उस्मान की पत्नी अफसाना अपने बयान में घटना से मुकर गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को हत्या करने का दोषी पाया। उस्मान ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी में अपना मकान पीपलीखेड़ा निवासी वहीदु को 4.50 लाख रुपये में बेचा था। वहीदु ने एक लाख रुपये देकर बाकी रकम देने के लिए तीन माह का समय लिया था। गत 19 जुलाई 2020 को वहीदु अपने रिश्तेदार के साथ उस्मान के घर पहुंचा था। वहां बकाया रुपये को लेकर विवाद हो गया था।