रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने दहेज के लिए चंदा कुमारी की हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने चंदा के पति दिलीप कुमार, सास लालो देवी और ननद अनीता कुमारी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
चंदा की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इससे तंग आकर वर्ष 2022 में चंदा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले चंदा ने अपनी मौत के लिए अपने पति और सास सहित ससुराल के अन्य सदस्यों को जिम्मेदार बताया था। इसके बाद चंदा की मां गीता देवी ने ससुराल वालों के खिलाफ खलारी थाना में कांड संख्या 41/2022 दर्ज करवाई थी।