मुजफ्फरनगर। जनपद शामली में करीब 16 साल पहले ऊन कस्बे में हुए राजदुलारी हत्याकांड में तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो में मामले की सुनवाई हुई।
डीजीसी राजीव शर्मा एडवोकेट ने बताया कि करीब 16 साल पहले जनपद शामली के ऊन कस्बे में अंजाम दिए गए राजदुलारी हत्याकांड में तीन सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग ने फैसला सुनाया।
विगत 24 मार्च 2008 को ऊन में पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हत्यारों से हमला कर राजदुलारी की हत्या कर दी गई थी। हमले में उसका पति ओम सिंह को घायल हो गया था। आरोपी सगे भाई अजीत सिंह, संजीव सिंह व गजेंद्र सिंह पुत्र करण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने तीनों भाईयों को उम्रकैद व 22-22 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरुण कुमार जावला व रेणू शर्मा ने पैरवी की।