मेरठ। पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
दिनांक 11 जुलाई 2006 को मुकदमा वादी राकेश पुत्र राजवीर निवासी इन्द्रानगर 1 नन्दी चौक थाना ब्रहमपुरी मेरठ द्वारा थाना ब्रहमपुरी पर प्रदीप चौहान उर्फ फुद्दू पुत्र शंकरलाल, चन्द्रो पत्नी शंकर लाल निवासीगण इन्द्रानगर 1 नन्दी चौक थाना ब्रहमपुरी मेरठ पंजीकृत कराया था। थाना ब्रहमपुरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 18 दिन में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए ब्रहमपुरी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की।
जिसमें न्यायालय में सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2 मेरठ द्वारा अभियुक्तगण प्रदीप चौहान उर्फ फुद्दू पुत्र शंकरलाल और चन्द्रो पत्नी शंकर लाल निवासीगण इन्द्रानगर 1 नन्दी चौक थाना ब्रहमपुरी मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।