मुजफ्फरनगर। गत 12 दिसंबर 2014 को शामली जनपद के थाना थानाभवन के ग्राम रशीदगढ में ताहिर के 9 वर्षीय छात्र अनस का दस लाख की फिरौती पर अपहरण कर फांसी लगाकर हत्या के मामले में आरोपी विपिन को उम्रकैद व दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सह अभियुक्त आजाद कोर्ट का फैसला सुनने से पहले फ़रार हो गया, उसके विरुद्ध कुर्की वारंट जारी है। मामले की सुनवाई एडीजे-13 मंजुल की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2014 को कक्षा दो के छात्र का अपहरण के बाद दस लाख रुपये की फिरौती का पत्र भेजकर हत्या की धमकी दी थी। बाद में छात्र की फांसी लगाकर हत्या के बाद बॉडी को छुपा दिया था। बाद मे पुलिस ने आरोपी विपिन व आजाद पुत्र अर्जुन को गिरफ्तार किया था।